Type Here to Get Search Results !

MP RTE Admission 2026-27 – Online Registration, Age Limit

MP RTE Admission 2026-27

MP RTE Admission 2026-27 – Online Registration, Age Limit, Required Documents & Complete Guidelines

Post Date / Update: 19 March 2026

Short Information :
राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए RTE (Right to Education) Act 2009 की धारा 12(1)(C) के तहत गैर-अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी की है। आवेदन केवल ऑनलाइन RTE Portal www.rteportal.mp.gov.in पर ही किए जा सकते हैं।

सरल भाषा में:
मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र ने Session 2026-27 के लिए RTE Admission की Guidelines जारी की हैं। इस अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग (BPL, अनाथ बच्चे, COVID अनाथ) एवं वंचित समूह (SC, ST, विमुक्त जाति, दिव्यांग, HIV ग्रस्त) के बच्चों को Private Unaided Schools में निःशुल्क प्रवेश मिलता है। आवेदक न्यूनतम 03 और अधिकतम 10 स्कूलों का चयन कर सकते हैं। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से MPSEDC द्वारा स्कूल का आवंटन किया जाएगा। आवेदन के बाद निर्धारित तिथि तक सत्यापन केन्द्र (जनशिक्षा केन्द्र) में मूल दस्तावेजों से सत्यापन अनिवार्य है।


Important Dates

EventDate
Eligible Schools Display on Portal09 March 2026 से
Online Registration & Error Correction13 March 2026 से 28 March 2026 तक
Document Verification at Janshiksha Kendra14 March 2026 से 30 March 2026 तक
Online Lottery & School Allotment (SMS Notification)02 April 2026
School Admission & Mobile App Reporting03 April 2026 से 15 April 2026 तक

⚠️ Note: प्रथम चरण के बाद रिक्त सीटों पर द्वितीय चरण के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। Candidates को Official RTE Portal पर नज़र रखनी चाहिए।


Age Limit (As on 31 July 2026 for Pre-Primary | 30 September 2026 for Class-1)

ClassAge Limit
Nursery (नर्सरी)न्यूनतम 03 वर्ष एवं अधिकतम 04 वर्ष 06 माह
KG-1 (केजी-1)न्यूनतम 04 वर्ष एवं अधिकतम 05 वर्ष 06 माह
Class-1 (कक्षा-1)न्यूनतम 06 वर्ष एवं अधिकतम 07 वर्ष 06 माह

⚠️ Note: सत्यापन के समय आयु के संबंध में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रति से मिलान न होने पर आवेदन अपात्र माना जाएगा।


Eligibility – Vanchiit Samuh (वंचित समूह)

  • अनुसूचित जाति (SC)
  • अनुसूचित जनजाति (ST)
  • वनभूमि के पट्टाधारी परिवार
  • विमुक्त जाति (बंजारा, हाबुड़ा, भाटु, चन्द्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बनछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, सिन्धिया, पासी, धनगर एवं सनोरिया)
  • दिव्यांग बच्चे (जिला मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार)
  • HIV ग्रस्त बच्चे (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र)

Eligibility – Kamzor Varg (कमजोर वर्ग)

  • गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चे (Valid BPL Card धारक)
  • अनाथ बच्चे (जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र)
  • COVID-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे — मुख्यमंत्री COVID-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही (Covidbalkalyan.mp.gov.in पर पंजीयन अनिवार्य)

Required Documents

Document TypeDetails
जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/विमुक्त जाति)राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या कोई शासकीय दस्तावेज | भाई/बहन का जाति प्रमाण पत्र भी मान्य
वनग्राम पट्टा / वनाधिकार अधिनियम पत्रवनभूमि के पट्टाधारी परिवार के लिए
दिव्यांगता प्रमाण पत्रजिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी
HIV प्रमाण पत्रजिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र
BPL Cardपालक/अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वैध जीवित BPL Card | उसी जिले का BPL Card मान्य
अनाथ प्रमाण पत्रजिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी
COVID अनाथ — मृत्यु प्रमाण पत्र + पंजीयन क्रमांकCovidbalkalyan.mp.gov.in पर पंजीयन | माता-पिता की मृत्यु 1 March 2021 से 30 June 2021 के बीच
निवास प्रमाण पत्रसक्षम अधिकारी द्वारा जारी / मतदाता परिचय पत्र / राशन कार्ड / पात्रता पर्ची / समग्र पर्ची / जॉब कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लायसेंस / बिजली बिल / पानी बिल / कोई अन्य शासकीय दस्तावेज
जन्म प्रमाण पत्रसक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र | अस्पताल/ANM रजिस्टर / आंगनवाड़ी रिकार्ड / पालक की स्व-घोषणा (6 माह के भीतर स्थानीय प्राधिकारी के हस्ताक्षर से)
समग्र ID8 अंकों की Family ID + 9 अंकों की Student ID + 12 अंकों का Aadhar Number

⚠️ Note: सत्यापन के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर अपात्र किया जाएगा।


Online Application Process

  • आवेदन केवल ऑनलाइन RTE Portal www.rteportal.mp.gov.in पर ही किए जा सकते हैं। कोई Offline आवेदन मान्य नहीं होगा।
  • एक आवेदक एक ही ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होगा। एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन निरस्त होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन में न्यूनतम 03 स्कूलों एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन करना होगा।
  • आवेदक सर्वप्रथम अपने ग्राम/वार्ड में उपलब्ध स्कूलों का ही अधिकतम चयन करें।
  • आवेदन फार्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज Scan कर Portal पर Upload करना अनिवार्य है।
  • आवेदन लॉक करने के बाद Portal द्वारा Generated पावती को सुरक्षित रखें — सत्यापन केन्द्र पर यह अनिवार्य है।
  • यदि पूर्व से किसी Private School में RTE के तहत निःशुल्क अध्यनरत है तो इस सत्र हेतु आवेदन न करें, अन्यथा Admission निरस्त होगा।

Online Lottery & School Allotment Process

  • सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों को ही ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा।
  • केन्द्रीकृत, रेण्डमाइजेशन, पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से MPSEDC द्वारा अशासकीय स्कूल का आवंटन किया जाएगा।
  • सीट आवंटन में प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चों की होगी।
  • आवंटित स्कूल की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत Mobile Number पर SMS के माध्यम से दी जाएगी।
  • आवेदक अपना आवंटन पत्र Portal से स्वयं ही Download कर सकते हैं।

Admission Reporting – After School Allotment

  • ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चे को आवंटन पत्र की प्रति, RTE कोटा प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं 02 Passport Photo लेकर आवंटित स्कूल में उपस्थित होना होगा।
  • बच्चे के उपस्थित होने पर स्कूल द्वारा RTE Mobile App से Photo लेकर Admission Reporting की जाएगी — OTP Confirm करने पर Admission मान्य होगा।
  • जिन बच्चों की Admission Reporting निर्धारित समयावधि में नहीं होगी उनका Admission मान्य नहीं होगा।
  • यदि कोई School आवंटित बच्चे को Admission देने से मना करती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।

⚠️ Note: विकासखंड एवं जिला स्तर पर Help Desk स्थापित की जाएगी। किसी भी समस्या के लिए अपने जिले के जनशिक्षा केन्द्र से संपर्क करें।


Schools NOT Included in Admission Process

  • जिस School की मान्यता 2026-27 या उससे आगामी सत्रों की नहीं है
  • School की मान्यता अनुसार School की प्रथम प्रवेशित कक्षा-6 है
  • मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक School जिनको Collector अनुमोदन उपरांत जिला परियोजना समन्वयक द्वारा Minority School के रूप में Lock किया है
  • जिस School को सत्र 2026-27 में नवीन मान्यता प्राप्त हुई है एवं UDISE में नामांकन शून्य है
  • जिला परियोजना समन्वयक द्वारा Portal पर बंद Mark की गई Schools

Important Links

Link NameLink
Apply Online – New Registration
Apply Online – Login
Download Official Notification
MP RTE Official Website

Ads Before Post

Ads After Post

Sarkari Results 247 Tools Hubs
Sarkari Results 247 Tools Hub

Join Us
Whatsapp Channel
Whatsapp Group (ITI)
Whatsapp Group (Diploma)
Telegram (ITI)
Telegram (Diploma)
Facebook Group

Disclaimer: This information has been placed on our website for the convenience of our visitors. Sarkari Results 247 does not guarantee or verify the authenticity of the job postings mentioned above. Candidates are requested to verify the details on their own. Do not pay any charges for the jobs..

DMCA.com Protection Status